Aadhaar Name Update: UIDAI ने बदले नियम, नाम सुधार के लिए अब ये दस्तावेज जरूरी; नए SOP में सबके लिए अलग प्रावधान

Aadhaar Name Update: UIDAI (भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण) ने आधार कार्ड (Aadhar card) पर नाम बदलने की प्रक्रिया के लिए एक नई SOP (Standard Operating Procedure) जारी की है। यह SOP नाम बदलने और गलतियों (जैसे स्पेलिंग या डेटा की गलतियाँ) को ठीक करने के लिए ज़रूरी प्रक्रियाओं और ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स की जानकारी देती है।
इसे UIDAI की वेबसाइट पर “आधार में नाम अपडेट करने के लिए पालन की जाने वाली मानक संचालन प्रक्रिया (SOP)” शीर्षक के तहत पब्लिश किया गया है।
SOP क्या है?
SOP का मतलब है ‘मानक संचालन प्रक्रिया’ (Standard Operating Procedure)। यह किसी खास प्रक्रिया को पूरा करने के लिए तय नियमों और गाइडलाइंस का एक सेट है। इसमें पालन की जाने वाली प्रक्रियाओं, ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स और अलग-अलग स्थितियों के लिए संबंधित प्रावधानों के बारे में साफ़ जानकारी दी गई है।
UIDAI ने आधार कार्ड पर नाम अपडेट करने के लिए यह नई SOP जारी की है, जिसमें नाम बदलने या सुधारने से जुड़ी अलग-अलग स्थितियों के आधार पर ज़रूरी प्रक्रियाओं और डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट दी गई है।
डाटा एंट्री की गलती के लिए अलग हलफनामा (Affidavit)
अगर डेटा एंट्री की गलती के कारण आधार पर नाम गलत दर्ज हो गया है—जबकि पहले जमा किए गए पहचान या रिश्ते के सबूत वाले डॉक्यूमेंट्स में सही नाम है—तो तय प्रक्रिया के अनुसार एक हलफनामा जमा करना होगा:
- वयस्कों (Adults) के लिए ‘एनेक्शर-B’ (Annexure-B)
- नाबालिगों (Minors) के लिए ‘एनेक्शर-C’ (Annexure-C)
इसके अलावा, पहचान या रिश्ते के सबूत वाले खास डॉक्यूमेंट्स भी जमा करने होंगे।
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शादी या तलाक के बाद सरनेम बदलना
- शादी या तलाक के कारण सरनेम (Surname) बदलने के लिए ‘एनेक्शर-D’ (Annexure-D) हलफनामा जमा करने का प्रावधान किया गया है।
- इसके साथ पहचान से जुड़े तय डॉक्यूमेंट्स भी जमा करने होंगे।
उर्फ़ (Alias) हटाने के लिए अलग शपथपत्र
अगर किसी व्यक्ति का ‘उर्फ़’ (alias) दर्ज है और वह कई नामों के बजाय सिर्फ़ एक नाम रखना चाहता है, तो हलफनामा जमा करने का प्रावधान है—
- वयस्कों (Adults) के लिए ‘एनेक्शर-E’ (Annexure-E)
- नाबालिगों (Minors) के लिए ‘एनेक्शर-F’ (Annexure-F)
हलफनामे (Affidavits) के साथ, पहचान के तय सबूत या रिश्ते को साबित करने वाले डॉक्यूमेंट्स जमा करने होंगे।
बड़े नाम परिवर्तन में गजट नोटिफिकेशन (Gazette Notification) जरूरी
- अगर नाम या पहचान में कोई बड़ा बदलाव करना हो, तो तय प्रक्रिया के अनुसार सरकारी गजट नोटिफिकेशन की ज़रूरत पड़ सकती है।
- UIDAI के मौजूदा नियमों के अनुसार, पहला नाम या पूरा नाम बदलने के लिए गैज़ेट नोटिफिकेशन और पुराने नाम वाला पहचान पत्र ज़रूरी है।
नाम से रैंक और उपाधि हटाने की सुविधा
तय स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) में दर्ज नाम से रैंक, टाइटल या सम्मानजनक उपाधियों—जैसे डॉ., कर्नल, श्री, श्रीमती, मिस्टर आदि—को हटाने के नियम शामिल हैं। यह प्रक्रिया तय पहचान प्रमाणों या दस्तावेज़ों के आधार पर पूरी की जाती है।
पुराने हलफ़नामों का इस्तेमाल न करें
जो लोग अपना नाम बदलना या अपडेट करना चाहते हैं, उन्हें अपनी खास कैटेगरी के लिए तय दस्तावेज़ों और संबंधित एनेक्ज़र (annexures) का इस्तेमाल करना चाहिए। मौजूदा UIDAI सिस्टम के तहत, नाम अपडेट करने की प्रक्रिया आधार केंद्र पर पूरी की जानी चाहिए।
आम तौर पर, नाम को दो बार अपडेट किया जा सकता है; इस सीमा से ज़्यादा बदलाव के लिए गैज़ेट नोटिफिकेशन और अपवाद-निपटान प्रक्रिया (exception-handling process) का पालन करना ज़रूरी है।
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